प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
कुछ टैक्सपेयर्स, जिन्होंने समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन अब जब विदेशी संपत्ति और विदेश से होने वाली आय की जानकारी जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें परेशानी आ रही है। दरअसल, उन्हें रिवाइज्ड रिटर्न के फॉर्म में इसके लिए जरूरी कॉलम ही नहीं दिख रहा है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए।
अगर आपने मूल रिटर्न ITR-1 या ITR-4 से फाइल किया था, तो रिवीजन करते समय आपको Schedule FA (विदेशी संपत्ति), Schedule FSI (विदेशी स्रोत की आय) या Schedule TR (टैक्स रिलीफ) दिखाई नहीं देंगे। इन फॉर्म में विदेशी होल्डिंग्स रिपोर्ट करने वाले जरूरी सेक्शन शामिल ही नहीं होते।
यह समस्या उन लोगों से जुड़ी है जिनके पास है:
अपनी पोस्ट में डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स को रिवीजन के दौरान Schedule FA, FSI या TR नहीं मिल रहे, वे ‘विदेशी संपत्ति/इनकम रिपोर्ट करने के लिए गलत फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं’।
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डिपार्टमेंट ने सलाह दी कि टैक्सपेयर्स:
यह पोस्ट NUDGE 2.0 अभियान के तहत जारी की गई, जिसमें टैक्सपेयर्स को अपनी डिस्क्लोजर चेक करने और कमी दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत की आय रिपोर्ट करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न इन फॉर्म से फाइल करना होगा:
सही फॉर्म चुनते ही Schedule FA, FSI और TR अपने आप दिखने लगेंगे।
विदेशी संपत्ति का सही डिस्क्लोजर अंतरराष्ट्रीय जानकारी शेयर करने के ढांचे जैसे कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के तहत जरूरी है।
सही शेड्यूल फाइल करने से टैक्सपेयर्स: