कर्मचारी भविष्य निधि योजना के 78 लाख सबस्क्राइबर 1 जनवरी, 2025 से देशभर की किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकते हैं। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान योजना (सीपीपीएस) को मंजूरी दे दी है।
मांडविया ने बताया, ‘यह योजना इस सेवानिवृत्ति कोष निकाय के आधुनिकीकरण में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना से पेंशनर देश के किसी भी बैंक और उसकी किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से लंबे समय से लंबित चुनौतियों को दूर किया गया है और पेंशनर्स को बिना किसी दिक्कत और प्रभावी तरीके से पेंशन वितरित की जा सकती है।’
आधुनिक आईटी और बैंकिंग तकनीकों को अपनाने से अब पेंशनर कहीं अधिक बेहतर और अनुकूल अनुभव हासिल कर सकेंगे। सीपीपीएस लागू किए जाने के बाद भारत में कहीं भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है। पेंशन लेने वालों को एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतिरत होने की अवस्था में अन्य बैंक या उसकी अन्य शाखा में अपना पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस योजना से अपने गृह निवास जाकर बस जाने वाले पेंशनर को खासा फायदा मिलेगा। यह सुविधा ईपीएफओ के आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। अगले चरण में सीपीपीएस के जरिये आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को लागू किया जा सकेगा। सीपीपीएस में मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली बदली गई है।
मौजूदा पेंशन प्रणाली में ईपीएफओ का हर जोन/क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन-चार बैंकों से समझौता करता है। नई योजना के अंतर्गत पेंशन शुरू होने पर संबंधित व्यक्ति को बैंक की शाखा में जाकर किसी पहचान को देने की जरूरत नहीं होगी और पेंशन तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली को अपनाने से पेंशन वितरण की लागत भी घट जाएगी।