EPFO Pension: रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय पेंशन मिलती रहे, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से EPS 95 स्कीम (Employee Pension Scheme 1995) चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत किसी भी कर्मचारी को पेंशन का हक तब मिलता है जब वह कम से कम 10 साल तक लगातार कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है।
EPS 95 स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को प्रोसेस करने के लिए EPFO की ओर से एक PPO नंबर (Pension Payment Order) जारी किया जाता है। यह एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो पेंशन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों और लेनदेन का रिकॉर्ड होता है।
PPO नंबर यानी Pension Payment Order वह यूनिक नंबर है जो हर उस कर्मचारी को जारी किया जाता है जो EPS 95 स्कीम के तहत पेंशन का लाभ लेने का पात्र होता है। इस नंबर से ही पेंशन की राशि तय समय पर ट्रांसफर होती है और भविष्य में किसी भी पेंशन संबंधी काम में इसकी जरूरत पड़ती है।
PPO नंबर का फॉर्मेट:
पहले 5 अंक: PPO जारी करने वाली EPFO शाखा का कोड
6वां और 7वां अंक: जिस साल PPO जारी हुआ
8वें से 11वें अंक: सीरियल नंबर
12वां अंक: डिजिटल चेक डिजिट
PPO नंबर क्यों है जरूरी?
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से जुड़ी हर प्रक्रिया में PPO नंबर की अहम भूमिका होती है। यह नंबर पेंशन की ट्रैकिंग और पेंशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए जरूरी होता है। अगर किसी कर्मचारी को अपना बैंक खाता बदलना है और पेंशन नई बैंक ब्रांच में लेनी है, तो इसके लिए PPO नंबर देना अनिवार्य होता है। यही नहीं, हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय भी इस नंबर की आवश्यकता होती है। अगर पेंशन में किसी तरह की रुकावट आती है या EPFO से कोई शिकायत दर्ज करनी हो, तो PPO नंबर के जरिए ही संबंधित जानकारी ली जा सकती है। इसलिए इस नंबर को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।
यह भी पढ़ें: पेंशन लेट हुई तो 8% ब्याज के साथ करना होगा पेमेंट, RBI ने बैंकों को दिये हैं साफ निर्देश
1. EPFO की वेबसाइट से:
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
‘Services’ टैब में ‘For Employees’ सेक्शन पर क्लिक करें।
‘Pensioners’ Portal’ चुनें।
यहां ‘Know your PPO number’ विकल्प पर क्लिक करें।
PF नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालें।
सही जानकारी देने पर PPO नंबर, मेंबर ID, पेंशन टाइप जैसी डिटेल्स स्क्रीन पर दिख जाएंगी।
2. EPFO ऑफिस से संपर्क करें:
आप EPFO के नजदीकी ऑफिस जाकर PPO नंबर की जानकारी ले सकते हैं। EPFO का टोल-फ्री नंबर 14470 है जिस पर कॉल करके भी यह जानकारी ली जा सकती है।
CPAO वेबसाइट पर जाएं।
‘Pensioners’ टैब में जाकर ‘PPO Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
12 अंकों का PPO नंबर डालें और ‘Submit’ करें।
PPO स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा।
यह भी पढ़ें: UMANG ऐप से घर बैठे करें UAN एक्टिवेशन, बस दिखाना होगा अपना चेहरा
आप अपना PPO DigiLocker में भी देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं:
DigiLocker वेबसाइट पर जाएं।
Aadhaar नंबर या मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें।
‘Issued Documents’ में जाएं।
‘Get more issued documents’ पर क्लिक करें।
‘Central Government’ टैब में जाकर ‘Employees Provident Fund Organisation’ चुनें।
UAN नंबर डालें और ‘Get Document’ पर क्लिक करें।
आपका PPO डॉक्युमेंट डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।