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EPFO ने सितंबर से ECR में संशोधन लागू किया, रिटर्न फाइलिंग और सत्यापन की सुविधा बढ़ाई

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EPFO ने संशोधित ECR सुविधा शुरू की है, जो रिटर्न फाइलिंग और सत्यापन को आसान बनाकर गलत दाखिल होने से रोकती है

Last Updated- September 28, 2025 | 10:22 PM IST
EPFO
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं और संस्थानों के रिटर्न फाइलिंग के बेहतर बनाने के प्रयास के तहत संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) की सुविधा सितंबर के मासिक वेतन से शुरू की है। यह जानकारी केंद्रीय भविष्य निधि कोष के आयुक्त ने दी।

 इस संशोधित सुविधा में रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया को भुगतान प्रक्रिया से अलग करने के साथ-साथ सिस्टम आधारित सत्यापन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य गलत ईसीआर को जमा करने से रोकना है।  

कर्मचारी भविष्य निधि कोष अधिनियम की धारा 18 बी एवं 7 क्यू के तहत नुकसान और ब्याज की गणना का प्रावधान है। यह धारा 7 क्यू के तहत मासिक योगदान के साथ ब्याज की राशि के भुगतान को अनिवार्य बनाता है। दरअसल धारा 7 क्यू नियोक्ता को किसी भी ईपीएफ बकाया के ब्याज को समय पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

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First Published - September 28, 2025 | 10:22 PM IST

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