ITR File 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विभाग नौकरीपेशा लोगों के लिए जल्द ही फॉर्म 16 (Form 16) जारी करने वाला है। यह एक तरह का प्रमाण पत्र होता है, जिसे नियोक्ता (Employer) जारी करता है। इसमें उस कर्मचारी को दी गई सालभर की सैलरी और उस पर काटे गए टैक्स (TDS) का पूरा ब्यौरा होता है।
फॉर्म 16 क्या होता है?
यह टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो यह बताता है कि कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कितना काटा गया और उसे सरकार को जमा करवा दिया गया है।
आमतौर पर नौकरीपेशा लोग इसी फॉर्म के आधार पर अपना ITR फाइल करते हैं। फॉर्म 16 मिलने से ITR फाइल करना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें सभी जरूरी जानकारी एक जगह होती है।
फॉर्म 16 कब जारी होता है?
हर साल कंपनियां यह फॉर्म जून में जारी करती हैं। दरअसल, 31 मार्च को खत्म होने वाली तिमाही के लिए TDS रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मई होती है। इसके 15 दिन के भीतर यानी 15 जून तक नियोक्ता को Form 16 जारी करना होता है।
टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, पहले सिर्फ फॉर्म 26AS मिलता था जिसमें TDS, टैक्स पेमेंट और रिफंड की जानकारी होती थी। लेकिन अब आयकर विभाग ने Annual Information Statement (AIS) भी शुरू किया है, जिसमें आपकी कई वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिलती है—जैसे कि शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश, प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट आदि।
यह सुनिश्चित करें कि टैक्स विभाग के पास आपकी सही जानकारी हो ताकि रिटर्न प्रोसेस में कोई परेशानी न हो।
अगर आपने कोई संपत्ति (जैसे जमीन या मकान) बेची है और उससे हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट लेनी है (सेक्शन 54 या 54F के तहत), तो आप उस पैसे को नया मकान खरीदने या बनाने में निवेश कर सकते हैं।
Form-16 कैसे डाउनलोड करें: आसान हिंदी में गाइड
अगर आप अपने टैक्स डिटेल्स के लिए फॉर्म-16 डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: सबसे पहले TRACES वेबसाइट (www.tdscpc.gov.in) पर जाएं। वहां अपने PAN नंबर (यूज़र आईडी) और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
स्टेप 2: लॉगिन करने के बाद ऊपर दिए गए ‘Downloads’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन में से ‘Form 16’ का चयन करें।
स्टेप 3: अब उस फॉर्म का प्रकार और वित्त वर्ष (Financial Year) चुनें जिसके लिए आपको फॉर्म-16 चाहिए।
स्टेप 4: इसके बाद अपने PAN की जानकारी की पुष्टि करें। साथ ही TDS रसीद नंबर, टैक्स कटने की तारीख और कुल कटे हुए टैक्स की राशि दर्ज करें।
स्टेप 5: सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें। जब फॉर्म-16 उपलब्ध हो जाए, तो फिर से ‘Downloads’ टैब में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आप कुछ ही मिनटों में अपना फॉर्म-16 प्राप्त कर सकते हैं।