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एक्शन में SEBI, नियमों का उल्लंघन करना इन फर्मों और लोगों को पड़ा भारी, लगा लाखों का जुर्माना

Last Updated- May 18, 2023 | 12:24 PM IST
SEBI

मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI) ने बुधवार को 10 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि SEBI ने 10 एंटिटी पर पेनाल्टी लगाई है। ये 10 फर्म BSE के illiquid Stock ऑप्शंस में गलत तरीके से ट्रेड कर रहे थे, जिसके चलते मार्केट रेगुलेटर ने इन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने 10 अलग-अलग आदेश जारी किए थे। Auroplus Marketing Pvt Ltd, Baba Iron Industries, Atlantic Invest Advisory, Avinash V Mehta HUF, Navneet Agarwal and Sons HUF, Neeraj Gandhi HUF और Athwani Shrichand पर SEBI ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। इनके अलावा, सेबी ने Aviral Gupta, Ayush Agarwal और Saloni Ruia पर भी जुर्माना लगाया है।

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सेबी ने इन सभी के खिलाफ एक्शन तब लिया जब सूचना मिली कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में बड़ी मात्रा में रिवर्सल ट्रेड्स हो रही है, जिसके कारण एक्सचेंज में आर्टिफिशियल वॉल्यूम काफी बढ़ गया है।

इसके बाद ही SEBI ने कुछ फर्मों और लोगों के ट्रेड की जांच शुरू की और इसमें पता चला कि अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 की बीच हुई रिवर्सल ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ी है, जिसके पीछे इन 10 एंटिटी का हाथ हैं।

बुधवार को जिन 10 फर्मों और लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, वह सभी रिवर्सल ट्रेड्स के एग्जिक्यूशन की जांच में दोषी पाए गए हैं। बता दें कि रिवर्सल ट्रेड को non-genuine माना जाता है। इसका एग्जिक्यूशन भी नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह होता है।

रेगुलेटर के अनुसार आर्टिफिशियल वॉल्यूम में ट्रेडिंग के दौरान ये गलत और भ्रामक उपस्थिति पैदा करता है।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होकर इन फर्मों और लोगों ने PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) के नियमों का उल्लंघन किया है ।

इसके साथ ही, सेबी ने एक अलग ऑर्डर में Allied Financial का सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है । इस पर भी रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। बता दें कि एलायड फाइनेंशियल NSE की रजिस्टर्ड सदस्य थी। साथ ही यह NSDL का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी थी।

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First Published - May 18, 2023 | 12:24 PM IST

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