पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों (आरटीए) की तरफ से रखी जाने वाली निवेशकों की सेवा अनुरोधों के निपटान से जुड़े मानकों को सरल कर दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में आरटीए के निवेशक सेवा अनुरोधों से संबंधित मानकों को सरल करने की जानकारी दी। इसके अलावा नियामक ने पैन एवं केवाईसी संबंधित विवरण देने और भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा किए गए नामांकन के लिए भी एक प्रारूप निर्धारित किया है। सेबी के इस कदम को पूंजी बाजार में निवेशकों के लिहाज से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सेबी का नया प्रारूप एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। नियामक ने कहा कि निवेशक सेवा अनुरोधों के निपटान से जुड़े मानकों को सरल करने के अलावा उन्हें मानकीकृत किया गया है और यह सभी सेवा अनुरोधों पर समान रूप से लागू होगा।
