भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और नए निवेशक पंजीकरण दस्तावेज प्रक्रिया के संबंध में कस्टोडियन के लिए मानकों को नरम बनाया है, बशर्ते कि वे उन क्षेत्रों से हों जो अभी भी लॉकडाउन के दायरे में हैं।
नियामक ने सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘विभिन्न हितधारकों से मिली राय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो कंपनियां ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां लॉकडाउन बरकरार है, उन्हें तब तक स्थायी तौर पर राहत दी जाएगी, जब तक वहां लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता।’
कई कस्टोडियन ने हाल में नियामक को पत्र लिखकर पंजीकरण दिशा-निर्देशों के लिए तीन महीने तक की छूट देकर आसान बनाए जाने की मांग की थी।
इस साल के शुरू में नियामक ने कस्टोडियन को महामारी को देखते हुए एफपीआई पंजीकरण के लिए मूल प्रतियों के बजाय स्कैन किए हुए दस्तावेज सौंपने की अनुमति दी थी। यह रियायत 30 जून तक के लिए दी गई थी और बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया।
