प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को SEBI के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोमवार को चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने की रोक लगा दी थी।
बाजार नियामक ने चंद्रा और गोयनका पर यह कार्रवाई जेडईईएल के पैसे दूसरी जगह भेजने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद की। सैट ने चंद्रा और गोयनका की अपील पर सुनवाई करते हुए SEBI को 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। SAT मामले की अगली सुनवाई 19 जून को करेगा।
न्यायाधिकरण ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में कहा, ‘हमें लगता है कि इस स्तर पर एक अंतरिम आदेश पारित करने का अर्थ वास्तव में अपील को स्वीकार करना होगा।’ सूत्रों ने कहा कि चंद्रा और गोयनका की याचिका के अनुसार उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।