राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को एस्सार ऑयल ऐंड गैस एक्सप्लोरेशन ऐंड प्रोडक्शन लिमिटेड के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
अपील अधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के अहमदाबाद पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने ग्रेका ग्रीन सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा एस्सार ऑयल के खिलाफ 24 करोड़ रुपये से अधिक की ऋणशोधन अक्षमता की याचिका स्वीकार की थी। एस्सार ऑयल के निलंबित निदेशक पंकज कालरा ने याचिका दाखिल की थी।
अपील अधिकरण ने ग्रेका ग्रीन सॉल्यूशंस को भी इस बारे में सूचना देने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर तय की है।
एस्सार ऑयल ने कहा कि उसने ऋणशोधन अक्षमता वाली याचिका स्वीकार होने से पहले ही अंतिम भुगतान कर दिया था। इसमें कहा गया है कि कंपनी का 8 हजार करोड़ रुपये का कारोबार है और उसके 425 कर्मचारी हैं।