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Brickwork Ratings को बड़ी राहत! SAT ने लाइसेंस रद्द करने वाले सेबी के आदेश को किया ख़ारिज

Last Updated- June 06, 2023 | 11:23 PM IST
NCLT OKs ICICI Securities delisting

ब्रिकवर्क रेटिंग्स (Brickwork Ratings) को बड़ी राहत देते हुए प्रतिभूति अपील पंचाट (SAT) ने मंगलवार को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने के सेबी के उस आदेश को खारिज कर दिया।

कुछ उल्लंघन की पुष्टि करते हुए हालांकि पंचाट ने सेबी को जुर्माने पर नया आदेश जारी करने को कहा है। सैट ने कहा, एजेंसी की तरफ से हुए उल्लंघन पर नजर डालने के बाद मेरा मानना है कि नियमित मामलों में कथित उल्लंघन को धोखाधड़ी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए और इस आधार पर लाइसेंस रद्द‍ नहीं किया जा सकता।

लाइसेंस रद्द‍ करने को अनुचित बताते हुए पंचाट ने कहा कि एजेंसी की तरफ से उल्लंघन नियमित परिचालन की त्रुटि है और इसे अनावश्यक तौर पर नियामकीय कार्यवाही तक पहुंचा दिया गया।

सैट ने कहा, रेटिंग का मानदंड पूरा नहीं करना, अल्पावधि के लिहाज से उसकी समीक्षा नहीं करना, रेटिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने वालों का नाम रिकॉर्ड न करना और समयसारणी के मुताबिक अनुपालन में नाकामी लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं बनता।

नए आदेश में सेबी को उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में सैट के निर्देश का पालन करना होगा और ब्रिकवर्क को सुनवाई का मौका देना होगा।
सेबी को सैट के अंतरिम आदेश पर भी नजर डालनी होगी, जहां ब्रिकवर्क को नए क्लाइंट जोड़ने से रोका गया था।

First Published - June 6, 2023 | 11:23 PM IST

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