दिल्ली समेत अन्य राज्यों में पटाखों पर बैन अभी नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर से बैन हटाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोगों को अभी सांस लेने दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जश्न मनाने के और भी तरीके हैं।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखा बनाने वाली कंपनी की याचिका पर सुनवाई करने से भी इंकार किया था।
त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने राजधानी में हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।
अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पटाखे फोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना भी लगेगा। बता दें कि पटाखे फोड़ने वाले पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही 6 महिने की जेल भी हो सकती है।
बता दें कि पटाखा व्यावसायियों ने दिल्ली सरकार के इस फैसला का विरोध किया था और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने भी सुनवाई पर किया था इंकार
पटाखा बनाने वाली कंपनियों ने दिल्ली सरकार के पटाखा बैन करने के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से इसपर सुनवाई करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होगी।