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भारत अदा करे भूसंपदा कर

Last Updated- December 05, 2022 | 4:44 PM IST

अमेरिका की एक अदालत ने भारत के राजनयिक कर्मचारियों के इस्तेमाल में आने वाली 26 मंजिली इमारत के अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत कर मुक्त होने की दलील खारिज करने के बाद उसे चार करोड़ 24 लाख डॉलर का भूसंपदा कर अदा करने का आदेश दिया है।


मैनहटन स्थित इस इमारत के कुछ हिस्से में भारत का संयुक्त राष्ट्र मिशन है जो कर मुक्त है लेकिन न्यूयार्क शहर उस 20 मंजिली इमारत के लिए कर मांग रहा है जिसमें भारत के राजनयिक कर्मचारी रहते हैं। भारत की दलील है कि अपार्टमेंट्स में रहने वाले राजनयिक कर्मचारियों को कर नहीं देना पड़ता है इसलिए इमारत पर कर नहीं वसूल किया जा सकता लेकिन अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेड एस. रैकोफ ने कहा कि विएना समझौते के मुताबिक सिर्फ मिशन प्रमुख का आवास ही करमुक्त होगा। 

First Published - March 19, 2008 | 9:57 PM IST

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