केंद्र की गति सीमा पर न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 9:19 PM IST

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा को 120 किमी प्रति घंटे तय करने वाली अधिसूचना को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। गडकरी ने आगे कहा कि वह एक विधेयक को अंतिम रूप देना चाहते हैं जिसे विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा को संशोधित करने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मद्रास उच्च न्यायालय ने राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा कम कर दी है। हमने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की है।’    

First Published : February 10, 2022 | 11:32 PM IST