क्रूज पर मादक पदार्थ मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक तरफ आर्यन खान को जमानत दे दी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे को वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में तीन कार्य दिवस का नोटिस दिए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी मामले में पुणे पुलिस ने फरार चल रहे एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि एनसीबी का इस्तेमाल लोगों को बदनाम और परेशान करने के लिए किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे के एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि तीनों अपील स्वीकार की जाती हैं। कल शाम तक विस्तृत आदेश दिया जाएगा। आर्यन के वकीलों ने नकद जमानत की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। आर्यन के वकीलों की टीम अब शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे ने भी गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर गिरफ्तारी से या अपने खिलाफ किसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग की। उन्होंने अपने खिलाफ वसूली व भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय एक टीम गठित करने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत में वानखेडे की याचिका का विरोध किया, लेकिन बाद में मुख्य सरकारी वकील अरुणा पई ने अदालत को आश्वस्त किया कि वानखेडे की गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के बयान के बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया। वानखेडे की बहन यास्मीन ने खुद को बदनाम करने के आरोप में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दाखिल की है।
