facebookmetapixel
Visa फ्लेक्स जल्द ही भारत में आएगा, एक ही कार्ड से डेबिट और क्रेडिट दोनों का मिलेगा लाभबिकवाली और आयातकों की मांग से रुपया डॉलर के मुकाबले 91.96 पर, एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बनीIndusInd Bank Q3 Results: मुनाफे पर पड़ा भारी असर, लाभ 91% घटकर ₹128 करोड़ पर पहुंचाविदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली जारी, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्जपेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड खत्म होने से फिनटेक फर्मों के राजस्व पर मामूली असर भारत ब्राजील से तेल की खरीद दोगुनी करेगा, BPCL-पेट्रोब्रास 78 करोड़ डॉलर के समझौते पर करेंगे हस्ताक्षरअमीर निवेशकों की पसंद बने AIF, निवेश प्रतिबद्धता 16 लाख करोड़ रुपये के पारमुक्त व्यापार समझौते के करीब भारत और यूरोपीय यूनियन, 27 जनवरी को हो सकता है बड़ा ऐलानभू-राजनीतिक तनाव के बीच सोना, चांदी और प्लैटिनम रिकॉर्ड स्तर परमुनाफे में 8% उछाल के साथ इंडियन बैंक की दमदार तिमाही, MD बोले: हम बिल्कुल सही रास्ते पर

Pakistan में नेशनल असेंबली भंग; जेल में इमरान खान, अब आगे क्या होगा?

प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग की।

Last Updated- August 10, 2023 | 1:19 PM IST
National Assembly dissolved in Pakistan; Imran Khan in jail, who will be the Prime Minister now?

Pakistan National Assembly Dissolved: पाकिस्तान की संसद को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है और इस साल के अंत में आम चुनाव होने तक देश चलाने के लिए एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) की सलाह पर बुधवार को नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, जिससे मौजूदा सरकार का कार्यकाल निर्धारित अवधि से तीन दिन पहले समाप्त हो गया।

नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग किया गया

कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रखेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ‘प्रेसिडेंशियल पैलेस’ द्वारा जारी संसद को भंग करने की अधिसूचना में कहा गया है कि नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है।

Also read: इमरान खान को बड़ा झटका! अदालत ने तत्काल राहत देने से किया इनकार

अनुच्छेद 58 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के 48 घंटे के भीतर संसद को भंग करने में विफल रहता है, तो संसद स्वतः ही भंग हो जाती है। राष्ट्रपति अल्वी ने एक बयान में कहा, ‘अधिसूचना के छठे पैरा में प्रधानमंत्री की सलाह स्वीकृत की जाती है।’ उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर पोस्ट किया, ‘राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 58-1 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया।’

कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए तीन दिन का वक्त

शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज के पास कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए संविधान के अनुसार अब तीन दिन का वक्त है। अगर वे किसी नाम पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो मामला नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति को भेजा जाएगा, जिसे तीन दिनों के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम तय करना होगा।

Also read: US: FBI ने राष्ट्रपति बाइडन को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को मार गिराया

अगर समिति निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने में असमर्थ रहती है तो प्रस्तावित नाम पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ECP) को भेज दिए जाते हैं। इसके बाद आयोग के पास विपक्ष और सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए दो दिन का समय होता है।

प्रधानमंत्री शरीफ ने बुधवार को कहा था कि वह गुरुवार को अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए विपक्षी नेता रियाज से मिलेंगे। रियाज का मानना है कि विचार विमर्श ‘‘सही समय’’ पर होगा। रियाज के मुताबिक उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है और अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए तीन नाम चुने हैं।

इमरान खान वर्तमान में अटक जेल में बंद

नेशनल असेंबली को भंग करने का कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार की सजा को पलटने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खान (70) को 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के लिए तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को इस्लामाबाद की निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें पंजाब पुलिस ने उनके लाहौर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था।

खान वर्तमान में अटक जेल में बंद है। उन्होंने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) में अपने वकीलों के माध्यम से एक याचिका दायर करके मामले में अपनी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा के खिलाफ अपील की।

First Published - August 10, 2023 | 1:19 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट