facebookmetapixel
Editorial: बाजार में एसएमई आईपीओ की लहरराष्ट्र की बात: कहानियां गढ़ने में डीपफेक से पैदा हुई नई चुनौतीजलवायु परिवर्तन नहीं सत्ता परिवर्तन असल मुद्दा!क्विक कॉमर्स में स्टार्टअप की नई रणनीतिपिछड़ा अरट्टई, व्हाट्सऐप फिर नंबर एक; एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी ने भारतीयों का ध्यान ज्यादा खींचा‘पाक से रिश्ते भारत की कीमत पर नहीं’…अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा – भारत के साथ हमारी दोस्ती गहरीसिल्क सिटी भागलपुर के रेशम का घुट रहा दम, ट्रंप टैरिफ से बढ़ी गर्दिशसस्ते आयात से स्टील के दाम पर दबाव की आशंका, उद्योग के साथ महत्त्वपूर्ण बैठक करेगा इस्पात मंत्रालयपोर्टल पर हो नौकरियों का सटीक आंकड़ा, श्रम मंत्रालय से मजबूत तंत्र विकसित करने का आग्रहभारत बनेगा खिलौनों का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ₹13000 करोड़ की योजना पर काम कर रही सरकार

Meta-WhatsApp ने ₹213 करोड़ जुर्माने के खिलाफ NCLAT में दी चुनौती, CCI के आदेश पर 23 जनवरी को होगी सुनवाई

यह जुर्माना व्हाट्सऐप की 2021 गोपनीयता नीति से संबंधित अपने दबदबे के कथित दुरुपयोग पर लगाया गया था।

Last Updated- January 16, 2025 | 10:40 PM IST
Meta

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने बुधवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स (पहले फेसबुक) और व्हाट्सऐप की उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया जिनमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी गई है। आयोग ने टेक दिग्गज पर 213.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना व्हाट्सऐप की 2021 गोपनीयता नीति से संबंधित अपने दबदबे के कथित दुरुपयोग पर लगाया गया था।

इस मुद्दे पर मेटा और सीसीआई से आरंभिक अनुरोधों पर सुनवाई के बाद एनसीएलएटी के दो सदस्यीय पीठ (न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व में) ने कहा कि इस मामले पर विचार की जरूरत है। पीठ ने कहा, ‘पक्षों के अनुरोध पर विचार करने की आवश्यकता है। हम दोनों अनुरोध स्वीकार करते हैं।’ एनसीएलएटी 23 जनवरी को यह तय करेगा कि सीसीआई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं।

मेटा और व्हाट्सऐप के वकील ने अंतरिम रोक की मांग की, लेकिन सीसीआई ने इसका विरोध किया है। मेटा ने पहले एनसीएलएटी से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। सीसीआई ने कहा था कि एंटी-ट्रस्ट नियामक कंपनी की गोपनीयता नीति की जांच कर रहा है जो न तो पारदर्शी है और न ही उपयोगकर्ता की स्वैच्छिक सहमति पर आधारित है। ऐसी नीति से अत्यधिक डेटा संग्रह और लक्षित विज्ञापन के लिए उपभोक्ताओं का ‘पीछा’ करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ताकि अधिक उपयोगकर्ता आकर्षित हो सकें और इसलिए यह अपने दबदबे या स्थिति का दुरुपयोग माना जाता है।

जनवरी 2021 में कुछ खबरें सामने आने के बाद सीसीआई ने स्वयं व्हाट्सऐप की अद्यतन गोपनीयता नीति पर गौर करने का निर्णय लिया था।

First Published - January 16, 2025 | 10:40 PM IST

संबंधित पोस्ट