फूड कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) से नया लाइसेंस लेना व इसके रिन्यूअल के साथ रजिस्ट्रेशन कराने व इसके रिन्यूअल की राह आसान हो गई है।
अब बिना की जांच के तुरंत लाइसेंस का रिन्यूअल हो जाएगा, अगर दस्तावेजों में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि नया लाइसेंस अब एक साल के लिए ही मिलेगा, रजिस्ट्रेशन पहले की तरह 1 से 5 साल के लिए मिलता रहेगा।
FSSAI से फूड कारोबारियों को कारोबारी सुगमता को बढावा देने के लिए एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा कि गया कि फूड बिजनेस आपरेटर (FBO) को भुगतान 1 से 5 साल की वैधता के साथ लाइसेंस व पंजीकरण जारी किए जाते हैं। जरूरी दस्तावेजों के साथ इन लाइसेंस व पंजीकरण का नवीनीकरण भी करना होता है।
FSSAI लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान करने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जांच की जानी आवश्यक थी। इस जांच में अतिरिक्त समय और प्रयास करने पडते हैं। जो समय के साथ बढ़ रहा है क्योंकि लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत एफबीओ की संख्या बढ़ रही है, जबकि अधिकारियों की कमी है। इसे ध्यान में रखते हुए और लाइसेंसिंग/पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और अधिक कारगर बनाने का निर्णय लिया गया है।
कुछ शर्तों के साथ बिना जांच के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन का तुरंत रिन्यूअल
FBO द्वारा लाइसेंस/पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने पर संबंधित प्राधिकारी के द्वारा बिना जांच और अनुमोदन के उसे तुरंत नवीनीकरण प्रदान किया जाएगा। बशर्ते लाइसेंस/पंजीकरण के मौजूदा विवरण में किसी भी तरह के बदलाव नहीं होने चाहिए।
लाइसेंस के नवीनीकरण की वैधता एक साल के लिए ही होगी, जबकि पंजीकरण के नवीनीकरण की वैधता पहले ही तरह 1 से 5 साल के लिए होगी। जिन एफपीओ के लाइसेंस व पंजीकरण निरस्त हो गए हैं, उनका नवीनीकरण बिना जांच के नहीं किया जाएगा। यह घोषणा भी करनी होगी समान प्रतिष्ठान पर एक से ज्यादा फूड कारोबार का लाइसेंस/पंजीकरण नहीं है।
नये लाइसेंस की वैधता अब एक साल के लिए ही
अब तक नया लाइसेंस FBO द्वारा शुल्क भुगतान और उसकी इच्छा के आधार पर एक से पांच साल के जारी किए जाते थे। लेकिन अब नये लाइसेंस की वैधता एक साल तक सीमित कर दी गई है। हालांकि नया पंजीकरण मौजूदा प्रावधानों अनुसार एक से पांच साल के लिए जारी किया जाएगा।
विलंब शुल्क में फूड कारोबारियों को राहत
FSSAI द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि चूंकि अब लाइसेंस/पंजीकरण का नवीनीकरण बिना जांच के तुरंत हो रहा है। ऐसे में 100 रुपये प्रति दिन लगने वाले विलंब शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अगर नवीनीकरण के लिए लाइसेंस/पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से एक माह के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है।
लाइसेंस/पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विंडो इनकी अवधि समाप्त होने के 180 दिन पहले खुल जाएगी। इसलिए FBO को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए और वैधता समाप्त होने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। जिससे ऑनलाइन पोर्टल संबंधी कमियों के कारण होने वाली परेशानियों और जुर्माना से बचा जा सकेगा।