केरल उच्च न्यायालय ने कोविड के दौरान दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न के लिए कारण बताओ नोटिस के बाद मूल्यांकन आदेश जारी करने की समयसीमा बढ़ाने के केंद्र के कदम की वैधता को बरकरार रखा है।
यह आदेश एक याची द्वारा दायर विशेष मामले में दिया गया था, जो बीएसएनएल के टॉपअप और रिचार्ज कूपन और दक्षिण रेलवे की कुछ सेवाओं से जुड़ा था।
ईवाई में टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने इस मामले का ब्योरा देते हुए कहा कि याची ने जीएसटी अधिकारियों के आकलन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह समय विशेष के लिए था और उनकी आउटपुट टैक्स देनदारी, संबंधित जीएसटी फॉर्म में मौजूद नहीं थी।