संविधान का अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव की समयसीमा और प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। (फाइल फोटो)
Jagdeep Dhankhar resigns: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में एम वेंकैया नायडू के स्थान पर उपराष्ट्रपति पद संभाला था। वह तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया है। आइए समझते हैं कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब और कैसे होगा, और इस पद के लिए योग्यता क्या है।
अनुच्छेद 68 क्या कहता है?
- संविधान का अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव की समयसीमा और प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
- अनुच्छेद 68(1) के अनुसार, “यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उससे पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरा कर लिया जाना चाहिए।”
- दूसरा प्रावधान यह तय करता है कि यदि मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होता है, तो चुनाव यथाशीघ्र कराए जाने चाहिए।
- नया उपराष्ट्रपति चुनने की समयसीमा
- राष्ट्रपति पद के विपरीत, जहां संविधान 6 महीनों के भीतर चुनाव अनिवार्य करता है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं तय की गई है।
- अनुच्छेद 68 के अनुसार, चुनाव जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कराना होता है। नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल के लिए कार्यकाल संभालेगा, न कि केवल बचे हुए समय के लिए।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित है।
- अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, “उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा, और यह चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा।”
- यानी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (नामित सदस्य भी शामिल) इस चुनाव में भाग लेते हैं।
- जबकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में वे भाग नहीं लेतीं।
- मतदाता उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर रैंक करते हैं। तब तक मतगणना होती है जब तक कोई उम्मीदवार बहुमत के साथ जीत नहीं जाता।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है?
अनुच्छेद 66(3) के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होती हैं:
- वह भारत का नागरिक हो,
- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो,
- वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो।
- साथ ही, उम्मीदवार भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अन्य शासकीय प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद नहीं धारण कर रहा हो।
चुनाव कौन कराता है?
- उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है।
- आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है,
- नामांकन पत्रों की जांच करता है,
- मतदान कराता है और
- परिणाम घोषित करता है।
- अगर केवल एक वैध नामांकन होता है, तो उस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है।
धनखड़ के बाद कार्यभार कौन संभालेगा?
संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई कार्यवाहक व्यवस्था नहीं है।
हालांकि, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए अब राज्यसभा की अध्यक्षता डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह संभालेंगे, जब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुना नहीं जाता।
First Published - July 22, 2025 | 12:03 PM IST
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