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स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाई, 6 जुलाई तक रहेंगे कस्टडी में

बिभव कुमार को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी।

Last Updated- June 22, 2024 | 2:07 PM IST
Swati Maliwal

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को छह जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है।

कुमार को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी। पुलिस ने कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। साथ ही, अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता।

इसके बाद 24 मई को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद, उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।

First Published - June 22, 2024 | 2:07 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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