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पर्यावरण मंत्रालय ने नियम बदले, महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन को आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन

पर्यावरण मंत्रालय ने सतत विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वन संरक्षण नियमों में संशोधन कर महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन की मंजूरी आसान बना दी है

Last Updated- September 02, 2025 | 9:22 PM IST
Bhupendra Yadav
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव | फाइल फोटो

पर्यावरण मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन की मंजूरी को आसान बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को बताया कि पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय ने बीते कुछ दिनों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सिलसिलेवार कदम उठाए हैं और यह फैसला इसी श्रृंखला का हिस्सा है।

यादव ने बताया कि मंत्रालय ने हाल में शुरू की गई राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन, 2025 के तहत महत्त्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए वन (संरक्षण और संवर्द्धन) नियमों, 2023 को संशोधित किया। इस मिशन के तहत महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक 24 खनिजों को अधिसूचित किया गया है और देश की अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 29 अन्य खनिजों को महत्त्वपूर्ण पहचान की गई है।

यादव ने बताया, ‘वन क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी इकाइयों को इन खनिजों के खनन की मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।’ खनन मंत्रालय ने फरवरी में पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी त्वरित मुहैया कराने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय ने खान मंत्रालय को बताया था कि परिवेश पोर्टल पर महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संबंधित उप गतिविधियों को शामिल करने के साथ आवेदन पत्र (ईसी के लिए) पहले से ही एक प्रावधान किया गया है। यादव ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति, बढ़ती व्यापार चिंताओं और औद्योगिक विकास से धीमी होती वैश्विक वृद्धि के कारण सतत विकास के बारे में सोचने की जरूरत है।

First Published - September 2, 2025 | 9:22 PM IST

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