यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अब तक 20 मिलियन से अधिक यानी 2 करोड़ से अधिक उन आधार नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया है जिनके धारक अब जीवित नहीं हैं। एजेंसी ने बताया कि यह जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई है।
UIDAI ने कहा है कि वह मृतक लोगों के रिकॉर्ड और बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसी अन्य संस्थाओं से भी सहयोग करने पर विचार कर रहा है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी आधार नंबर को दूसरे व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाता। लेकिन व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस नंबर को निष्क्रिय कर देना जरूरी है ताकि पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी और कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग रोका जा सके।
.@UIDAI deactivates over 2 Crore Aadhaar numbers of deceased individuals
UIDAI sourcing data from Registrar General of India, States, various central govt departments for the initiative
Family members may also report the death of kin via myAadhaar portal
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— PIB India (@PIB_India) November 26, 2025
आधार अपडेट के नए नियम: UIDAI ने जारी की नई दस्तावेज सूची
UIDAI ने आधार (Aadhaar) अपडेट और नए एनरोलमेंट को आसान बनाने के लिए नई दस्तावेज़ सूची जारी की है। इससे पहले लोग आधार बनवाने या उसमें बदलाव करने में कई परेशानियों का सामना करते थे, लेकिन अब नए नियम इसे काफी सरल बना देंगे। नई सूची में UIDAI ने स्पष्ट कर दिया है कि PoI (पहचान प्रमाण), PoA (पता प्रमाण), DoB (जन्मतिथि प्रमाण) और PoR (संबंध प्रमाण) के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ मान्य हैं।
आधार में नाम बदलने के लिए:
नाम बदलने के लिए पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद दस्तावेज़ है क्योंकि इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता सभी मौजूद होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड, वोटर ID (EPIC कार्ड), ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र भी नाम अपडेट के लिए स्वीकार किए जाते हैं।
आधार में पता बदलने के लिए:
पता अपडेट के लिए पासपोर्ट, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मान्य हैं, बशर्ते पासबुक हाल की हो। बिजली, पानी और गैस बिल भी स्वीकार्य हैं, लेकिन ये बिल तीन महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। किरायेदारों के लिए रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी जरूरी है। इसके अलावा वोटर ID, राशन कार्ड, हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी पता बदलने के लिए मान्य हैं।
आधार में जन्मतिथि (DOB) बदलने के लिए:
जन्मतिथि अपडेट करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और 10वीं या 12वीं की मार्कशीट मान्य हैं। PAN कार्ड भी स्वीकार है, लेकिन केवल फिजिकल PAN मान्य है, ई-पैन स्वीकार नहीं है। इसके अलावा सरकारी पहचान पत्र भी चलेगा अगर उस पर DOB स्पष्ट लिखा हो।
ये नए नियम आधार अपडेट प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने में मदद करेंगे।






