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दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आज दिवाली बाद वाहनों के लिए सम-विषम योजना (odd-even scheme in Delhi) लागू करने का ऐलान किया है। दिल्ली में अब राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही अब दिल्ली में सभी निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक लग गई है। दिल्ली में अब प्राथमिक कक्षाओं के साथ ही 6,7,8,9 व 11 वी की कक्षाएं 10 नवंबर तक बंद रहेंगी। बोर्ड परीक्षा वाली 10 वी व 12 की कक्षाओं को इस बंद से बाहर रखा गया है।
दिल्ली में 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड-ईवन स्कीम लागू
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने बताया कि ऐसी संभावना दिख रही है कि दिवाली के अगले दिन से प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। इसलिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने वाहनों को चलाने के लिए सम-विषम योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच वाहन सम-विषम नंबर के आधार पर चलेंगे। इसके बाद इसकी समीक्षा करके इसे आगे लागू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी है। लेकिन इस पाबंदी के बावजूद बीते साल कई जगह पर पटाखे चलाए गए थे। आगे दिवाली, क्रिकेट विश्व कप का मैच और छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है वे अपनी टीमों को सतर्क करें। राय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर सख्त निगरानी की अपील की है।
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अगले दो दिन हवा की गति बढ़ने पर राहत की आस
राय ने कहा कि अभी प्रदूषण के अनुमान के मुताबिक 7 नवंबर को हवा की गति 12 किलोमीटर हो सकती है। 8 नवंबर को भी यह गति बढ़ सकती है। अगर 7 व 8 नवंबर को हवा की गति बढ़ती है तो प्रदूषण के स्तर में गिरावट आ सकती है। हालांकि इस समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 2 बजे दिल्ली का AQI 429 दर्ज किया गया।
दिल्ली सरकार ने ग्रेप-4 लागू किया, प्रदूषित वाहनों पर अंकुश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर की सरकारों को ग्रेप-4 लागू करने को कहा था। इसी दिशा में अब दिल्ली सरकार ने इसे लागू कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ग्रेप-4 को लागू कर दिया है। अब दिल्ली में आवश्यक सामान व सेवाओं वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी डीजल ट्रकों रोक लगा दी गई है। आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट रहेगी। ईवी/ सीएनजी/ बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आवश्यक वस्तुएं/ सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) के चलने पर भी प्रतिबंध होगा। लेकिन आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।