हांफती राजधानी में नहीं थम रहा प्रदूषण, दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 लागू, अब इन चीजों पर लगेगी पाबंदियां

ये नियम केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के ग्रैप-4 के तहत लागू किए गए हैं, जो दिल्ली में AQI के 450 को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले लागू किया जाता है।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- November 05, 2023 | 10:47 PM IST

प्रदूषण का स्तर बीते कुछ दिनों से लगातार गंभीर श्रेणी में रहने के कारण दिल्ली—एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू कर दिया है। जिससे कि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस चरण के तहत स्कूल बंद करने से लेकर सरकारी व निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने के साथ ही प्रदूषित वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के लिए आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज समीक्षा बैठक की। जिसमें दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के साथ ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी पर रोक लगा दी गई है।

ईवी/ सीएनजी/ बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आवश्यक वस्तुएं/ सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) के चलने पर भी प्रतिबंध होगा। लेकिन आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।

एनसीआर सरकारों को कर्मचारियों से घर से काम कराने की सलाह

आयोग ने एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार के सरकारी कर्मचारियों को अपने दफ्तर की क्षमता के 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेने को कहा है। साथ ही आयोग ने यह व्यवस्था निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी करने को कहा है।

केंद्र सरकार भी अपने दफ्तर के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर उचित निर्णय ले सकती है। एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार कक्षा 5 से 9 और 11वी के लिए के लिए फिजीकल क्लास बंद करने और इन छात्रों को ऑनलाइन मोड में पढाने के लिए निर्णय ले सकती हैं। राज्य सरकारें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं।

शैक्षिक संस्थान बंद करने और सम—विषम योजना पर भी विचार

आयोग ने कहा कि राज्य सरकारें प्रदूषण पर काबू करने के लिए अन्य आपातकालीन उपायों पर भी विचार कर सकती हैं। इन उपायों में कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों को बंद करना, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियां, सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देना आदि शामिल है। इसके अलावा नागरिकों से नागरिक चार्टर का पालन करने और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से Grap उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करने का आग्रह किया जा सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो घर के अंदर रहें।

First Published : November 5, 2023 | 7:19 PM IST