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Delhi-old vehicles scrapping tax: दिल्ली सरकार पुराने वाहन स्क्रैप कर नये खरीदने पर देगी टैक्स छूट

Delhi-old vehicles scrapping tax concession: दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वी के सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया है।

Last Updated- July 26, 2024 | 5:09 PM IST
Delhi-old vehicles scrapping tax concession: Delhi government will give tax exemption on scrapping old vehicles and buying new ones Delhi-old vehicles scrapping tax concession: दिल्ली सरकार पुराने वाहन स्क्रैप कर नये खरीदने पर देगी टैक्स छूट

Delhi-old vehicles scrapping tax concession: दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट जमा करने पर परिवहन (transport) और गैर-परिवहन (non-transport) वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। जिससे दिल्ली में ऐसे लोगों को नये वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट मिल सकती है, जो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदना चाहते हैं।

दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वी के सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेज दिया है।

वाहन खरीदने पर कितनी मिलेगी मोटर वाहन कर में छूट?

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नये खरीदने पर करों में छूट देने का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके मुताबिक नए पेट्रोल, CNG, या LPG गैर-परिवहन वाहनों की ख़रीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 फीसदी की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 फीसदी की होगी।

नए पेट्रोल, CNG या LPG परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15 फीसदी की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

हालांकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर (motor vehicle tax) रियायतें वाहन के स्क्रैप मूल्य के 50 फीसदी से अधिक नहीं होंगी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया बयान

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, ‘इस कदम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।” सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट की वैधता तीन साल है।’

First Published - July 26, 2024 | 5:09 PM IST

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