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Delhi Coaching institute regulation act: कोचिंग सेंटरों पर ​शिकंजा कसने कानून बनाएगी दिल्ली सरकार

सरकार ने इसके लिए एक ईमेल एड्रेस coaching.law.feedback@gmail.com भी जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के लोगों और छात्रों से इस पर अपना फीडबैक देने की अपील की है।

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रामवीर सिंह गुर्जर   
Last Updated- July 31, 2024 | 6:52 PM IST

Delhi Coaching institute regulation act: दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हुई छात्रों की मौत के बाद दिल्ली सरकार कोचिंगों की अवैध गतिविधियों और मनमानी पर नकेल कसने के लिए एक कानून बनाने जा रही है। इसके जरिये सरकार कोचिंग संस्थानों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मनमानी फीस पर लगाम, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, शिक्षकों की योग्यता सहित तमाम जरूरी बिंदुओं को रेगुलेट करेगी।

कोचिंग कानून बनाने के लिए समिति में छात्र भी होंगे शामिल

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में फैली है लेकिन इन्हें रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई केंद्रीय कानून नहीं बना है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून बनाने का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार निजी स्कूलों, अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा निर्देश बनते हैं, मान्यता दी जाती है, लगातार निरीक्षण किया जाता है।

ठीक उसी प्रकार दिल्ली सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग सेंटर जो किसी भी परीक्षा की तैयारियां करवाते हैं, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए Coaching institute regulation act लेकर आएगी। इसके जरिये सरकार दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में अनियमितताओं पर रोक लगाएगी।

कानून बनाने के लिए सरकार समिति गठित करेगी। इसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों समेत कोचिंग सेंटरों के छात्र भी हिस्सा होंगे। सरकार ने इसके लिए एक ईमेल एड्रेस coaching.law.feedback@gmail.com भी जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के लोगों और छात्रों से इस पर अपना फीडबैक देने की अपील की है।

कोचिंग कानून में किन बातों का रखा जाएगा ध्यान?

इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन के तहत ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी कोचिंग संस्थान के पास न्यूनतम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कानून में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का भी प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कानून कोचिंग सेंटरों द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस पर भी लगाम लगाएगा। कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा नए रेगुलेशन के जरिये समय समय पर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया जाएगा।

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कोचिंग हादसे के बाद अब तक क्या हुई कार्रवाई?

कोचिंग में पानी भरने से हुए हादसे के बाद अब तक लिए एक्शन के विषय में दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने कहा कि, अंतरिम जांच के आधार पर जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाला दिया गया है। साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर को भी तुरंत सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कोचिंग संस्थानों पर एमसीडी ने नकेल कसकर अब तक 30 कोचिंग के बेसमेंट को सील कर दिया है। साथ ही 200 को नोटिस दिया गया है। आने वाले दिनों में कोचिंग सेंटरों पर और शिकंजा कसा जाएगा।

इन कोचिंग पर चली एमसीडी की सीलिंग ड्राइव

1. दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट
2. वाजीराम एंड रवि आईएएस
3. श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट
4. आईएएस गुरुकुल
5. चहल अकादमी
6. प्लूटस आईएएस
7. साई ट्रेडिंग
8. आईएएस सेतु
9. टॉपर्स एकेडमी
10. दैनिक संवाद
11. सिविल्सडेली आईएएस
12. करियर पॉवर
13. 99 नोट्स
14. विद्यागुरु
15. Essay फॉर आईएएस
16. गाइडेंस आईएएस इंस्टिट्यूट
17. संस्कृति अकादमी
18. प्रथम इंस्टीट्यूट
19. दृष्टि आईएएस, सिविल लाइंस, मुखर्जी नगर
20. आईएएस गुरुकुल
21. तथास्तु इंस्टिट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज
22. ऑफ़िसर्स आईएएस अकैडमी
23. फोरम आईएएस
24. Psyche वर्ल्ड आईएएस
25. संचेतना आईएएस
26. आईएएस बाय पृथा आईएएस
27. Path आईएएस

First Published : July 31, 2024 | 6:38 PM IST