टाटा समूह (Tata Group) के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एअर इंडिया (Air India) ने गुरुवार को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को बताया कि नवंबर में उसकी न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में मुंबई के एक कारोबारी द्वारा महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किए जाने के मामले में इसलिए शिकायत नहीं की गई थी क्योंकि ऐसा लगा था कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो गया और महिला ने कार्रवाई के लिए अपना प्रारंभिक अनुरोध वापस ले लिया था।
सूत्रों ने बताया कि एअर इंडिया ने चार जनवरी के नोटिस पर गुरुवार को डीजीसीए को जवाब भेजा। इसमें 26 नवंबर, 2022 को एअर इंडिया की उड़ान संख्या 102 में हुई घटना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार इसमें कहा गया है कि विमान के ‘बिजनेस क्लास’ में सवार आरोपी पर आंतरिक समिति की रिपोर्ट आने तक 30 दिन के लिए एअर इंडिया की उड़ान में सवार होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सूत्रों ने एअर इंडिया के जवाब के हवाले से कहा कि समिति ने जरूरी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं और पहली सुनवाई की है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने 10 जनवरी को होने वाली दूसरी सुनवाई से पहले अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया है। सूत्रों ने बताया कि पालम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित महिला यात्री को उड़ान का पूरा किराया वापस कर दिया गया है।
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घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए एअर इंडिया ने DGCA को बताया कि चालक दल को महिला यात्री की ओर से शिकायत मिली कि थी कि उसकी सीट के पास बैठे व्यक्ति ने पेशाब करके उसके कपड़ों और बैग को गीला कर दिया। चालक दल ने महिला को ‘बिजनेस क्लास’ में ही अलग सीट पर बैठा दिया और उन्हें कुछ सूखे कपड़े और चप्पलें दे दीं।
एअर इंडिया ने DCGA को बताया कि महिला यात्री ने पहले तो दिल्ली आने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया था और ऐसा लगता था कि दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया।