नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 15 मार्च तक पेटीएम के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस को मंजूरी दे सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए निर्धारित 15 मार्च की समय सीमा बढ़ाने की संभावना नहीं है।
थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने के बाद भी UPI के माध्यम से भुगतान करने के लिए पेटीएम ऐप का उपयोग जारी रखने की अनुमति देगा।
रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को अपने खातों और डिजिटल वॉलेट में 1 मार्च से नई जमाएं स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। तब केंद्रीय बैंक ने अपने नोटिस में कहा था कि निगरानी संबंधित खामियों और नियमों के गैर-अनुपालन के कारण यह एक्शन लिया गया है।
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हालांकि बाद में RBI ने ग्राहकों और कारोबारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा एवं निकासी से जुड़े लेनदेन समेत अपने ज्यादातर कामकाज बंद करने के लिए 15 मार्च तक की मोहलत दी।
NPCI की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश में यूपीआई भुगतान के लिए तीसरा सबसे बड़ा ऐप पेटीएम ने फरवरी में 1.65 लाख करोड़ रुपये के 1.41 अरब मासिक लेनदेन प्रोसेश किए, जो जनवरी में 1.93 लाख करोड़ के 1.57 अरब लेनदेन से कम है। PhonePe और Google Pay भारत में दो सबसे बड़े UPI भुगतान ऐप हैं।