सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने घोषणा की है कि 5 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर अधिकतम 8.5 फीसदी, जबकि 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 9. 25 फीसदी की ब्याज दर लागू होगी।
इसके अलावा बैंकों को 20 लाख रुपये तक के आवास ऋण के लिए किसी प्रकार का प्रसंस्करण शुल्क या पूर्व भुगतान शुल्क नहीं देना होगा और मुफ्त बीमा सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी।