बैंक उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है। दरअसल, अब उन्हें किसी भी बैंक के एटीएम से अपने बैलेंस की जानकारी प्राप्त करने के एवज में कोई शुल्क नहीं भरना पड़ेगा।
जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों को ऐसा करने के निर्देश सोमवार को जारी किए गए हैं।
साथ ही पैसों के लेन-देन पर लगने वाले शुल्क को भी 1 अप्रैल 2009 से पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई है।
यानी अब उपभोक्ता निश्चिंत होकर किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से अपने बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक की ओर से इस बारे में फरवरी में एक प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वे देशभर में किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम की सुविधा का लाभ उठा सकें और उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क भी न वसूला जाए।
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा था कि इस बारे में सभी बैंक एक समान नीति बनाएं औैर उसी आधार पर काम करें। इसी के तहत रिजर्व बैंक की ओेर से सोमवार को ये आदेश जारी किए गए हैं।
रिजर्व बैंक ने बैंकों की उस अपील को भी दरकिनार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ताओं को प्रति माह कुछ निश्चित राशि के लेन-देन को शुल्क से मुक्त रखा जाए।
इस बारे में रिजर्व बैंक का कहना था कि ऐसा करना उचित और व्यावहारिक नहीं होगा। हां, रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को यह छूट जरूर मिली है कि वे क्रेडिट कार्ड के जरिए धन निकासी पर अपनी सुविधानुसार शुल्क वसूल सकें, साथ ही विदेशों में एटीएम से धन निकासी पर भी कुछ शुल्क वसूल सकते हैं।
रिजर्व बैंक के आदेश के बाद से ही सभी बैंकों ने अपने उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान कर दी है कि अपने बैंक के एटीएम से देशभर में कहीं भी धन की निकासी बिना किसी शुल्क के साथ कर सकते हैं, वहीं दूसरे बैंक के एटीएम से फिलहाल निशुल्क बैलेंस की जानकारी हासिल की जा सकती है।
दूसरे बैंकों के एटीएम से धन की निकासी पर लगने वाले शुल्क के बारे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसके लिए 23 दिसंबर 2007 को जारी किए गए आदेश को माना जाए, साथ ही बैंक इस बात का ख्याल रखे कि प्रति लेन-देन शुल्क 20 रुपये से किसी भी सूरत में ज्यादा न हो।
हालांकि इसके लिए रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2009 तक के लिए समय निर्धारित किया है। यही नहीं, अप्रैल 2009 से बैंक के किसी भी एटीएम से धन निकासी पर भी कोई शुल्क नहीं वसूल सकेगा।