सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (GST) मुआवजा उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से भी जोड़ दिया है।
उपकर की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है। ये संशोधन एक अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।
संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए GST मुआवजा का अधिकतम उपकर प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51 फीसदी होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत उपकर उत्पाद के मूल्यानुसार 135 फीसदी पर लगाया जाता है।
तंबाकू पर दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 फीसदी या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100 फीसदी तय की गई है। अभी तक सबसे ऊंची दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 फीसदी है।
यह उपकर GST की सबसे ऊंची 28 फीसदी की दर के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि, कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले मुआवजा उपकर के लिए आकलन के लिए GST परिषद को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी।