भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अब तक 50 से ज्यादा इकाइयों को पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वहीं करीब 27 आवेद समीक्षाधीन हैं। केंद्रीय बैंक ने पीए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली इकाइयों के नाम प्रकाशित कर आज यह जानकारी दी है।
केंद्रीय बैंक द्वारा जिन 50 इकाइयों को सैद्धातिक रूप से मंजूरी मिली है, उनमें 32 मौजूदा इकाइयां हैं, जो ऑनलाइन पीए के रूप में काम कर रही हैं, जबकि 19 नए पीए हैं। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सिर्फ उन्हीं मौजूद पीए से लेन-देन करें, जिन्हें सैद्धांतिक मंजूरी मिली है या जिनके आवेदन प्रक्रिया के अधीन हैं।
हिस्सेदार नए पीए से सिर्फ मंजूरी मिंलने के बाद ही लेन-देन कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्रीचार्ज पेमेंट टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और टैपिट्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन रिजर्व बैंक ने वापस कर दिए हैं, लेकिन ये इकाइयां वापसी के 120 दिन के भीतर आवेदन कर सकती हैं। इस तरह से ये इकाइयां कामकाज जारी रख सकती हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि केंद्रीय बैंक की अनुमति के बगैर नया व्यापारी शामिल नहीं होगा।