दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) को अल्फाबेट (Alphabet) के स्वामित्व वाली Google की उस अपील पर नोटिस जारी किया, जो बाजार नियामक को तकनीकी क्षेत्र की इस दिग्गज की नई बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ स्टार्टअपों की याचिका पर फैसला करने के आदेश के खिलाफ की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के पीठ ने CCI और ADIF से जवाब मांगा। मामले पर सुनवाई 19 जुलाई, 2023 को होगी।दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने सोमवार को CCI से 26 अप्रैल या उससे पहले Google की बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) की याचिका पर फैसला करने को कहा था। Google ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।