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NCLT ने Future Retail की दिवाला प्रक्रिया पूरी करने की डेडलाइन 17 अगस्त तक बढ़ाई

कंपनी ने कहा, ‘इसके तहत अब FRL की CIRP को पूरा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त, 2023 है

Last Updated- July 20, 2023 | 2:57 PM IST
Future Retail

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने कर्ज में डूबी कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा 17 अगस्त, 2023 तक बढ़ा दी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकरी दी।

कंपनी ने कहा कि NCLT की मुंबई पीठ ने FRL को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से 33 दिन की अवधि के लिए बाहर रखने की अनुमति दे दी है। FRL ने कहा, ‘NCLT ने 17 जुलाई, 2023 को FRL की अर्जी पर सुनवाई की और उसे सीआईआरपी के लिए 33 दिन की ‘छूट’ की अनुमति दी।’

कंपनी ने कहा, ‘इसके तहत अब FRL की CIRP को पूरा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त, 2023 है।’

ऋण चूक के बाद 20 जुलाई, 2022 को NCLT ने FRL के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की थी। इससे पहले NCLT की पीठ ने CIRP को पूरा करने के लिए 15 जुलाई, 2023 तक 90 दिन की छूट दी थी।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत CIRP को मुकदमेबाजी में लगने वाले समय को जोड़कर CIRP को 330 दिन में पूरा करना होता है। NCLT ने FRL के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 20 जुलाई, 2022 को शुरू की थी।

संहिता की धारा 12(1) के अनुसार, CIRP आरंभ होने की तारीख से इसे 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा करना होता है। किसी भी विस्तार या मुकदमेबाजी की अवधि सहित CIRP को अनिवार्य रूप से अधिकतम 330 दिन में पूरा किया जाना चाहिए।

First Published - July 20, 2023 | 2:57 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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