facebookmetapixel
ड्यू डिलिजेंस के बाद LIC ने किया अदाणी ग्रुप में निवेश, मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप नहींकनाडा पर ट्रंप का नया वार! एंटी-टैरिफ विज्ञापन की सजा में 10% अतिरिक्त शुल्कदेशभर में मतदाता सूची का व्यापक निरीक्षण, अवैध मतदाताओं पर नकेल; SIR जल्द शुरूभारत में AI क्रांति! Reliance-Meta ₹855 करोड़ के साथ बनाएंगे नई टेक कंपनीअमेरिका ने रोका Rosneft और Lukoil, लेकिन भारत को रूस का तेल मिलना जारी!IFSCA ने फंड प्रबंधकों को गिफ्ट सिटी से यूनिट जारी करने की अनुमति देने का रखा प्रस्तावUS टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, IMF का पूर्वानुमान 6.6%बैंकिंग सिस्टम में नकदी की तंगी, आरबीआई ने भरी 30,750 करोड़ की कमी1 नवंबर से जीएसटी पंजीकरण होगा आसान, तीन दिन में मिलेगी मंजूरीICAI जल्द जारी करेगा नेटवर्किंग दिशानिर्देश, एमडीपी पहल में नेतृत्व का वादा

213 करोड़ के दंड पर मेटा पहुंचा NCLAT

व्हाट्सऐप की 2021 की निजता नीति पर CCI के फैसले को चुनौती, 16 जनवरी को होगी सुनवाई

Last Updated- January 06, 2025 | 11:27 PM IST
META layoffs

मेटा प्लेटफॉर्म (पूर्व में फेसबुक) ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के 213 करोड़ रुपये के दंड लगाए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) का दरवाजा सोमवार को खटखटाया। पंचाट की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जनवरी तय की है। दरअसल, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने तकनीकी दिग्गज मेटा प्लेटफॉर्म के खिलाफ व्हाट्स ऐप की 2021 की निजता नीति में अपने मजबूती स्थिति का बेजा उपयोग करने के लिए दंड लगाया था।

मेटा ने पंचाट से प्रभाव और हिस्सेदारी के बारे में जानकारी देते हुए तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ मामले की सुनवाई करने की संभावना है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा था कि वह कंपनी की गोपनीय नीति की जांच कर रहा है। आयोग के मुताबिक कंपनी की नीति न ही पारदर्शी और न ही इस्तेमाल करने वाले की वैकल्पिक इच्छा पर आधारित नजर आती है। लिहाजा ऐसी नीति से आंकड़ों का अत्यधिक संकलन हो सकता है। ऐसे में लक्षित विज्ञापन के लिए उपभोक्ताओं का ‘पीछा’ किया जाएगा और इसलिए यह उसकी मजबूत स्थिति का कथित दुरुपयोग है।

इस मामले में न्यायालय ने फेसबुक व तत्काल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को इस संबंध में अपना जवाब देने के लिए कुछ समय देने के आदेश दिया था। इस संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने न्यायालय से तब कहा था कि वह व्हाट्स ऐप की निजता नीति 2021 की जांच में ‘एक इंच भी हटने’ की स्थिति में नहीं था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जनवरी 2021 में समाचार के आधार पर व्हाट्स ऐप की दुरुस्त हुई निजता नीति पर कदम उठाने का फैसला किया था।

First Published - January 6, 2025 | 11:23 PM IST

संबंधित पोस्ट