केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि उन्होंने हाल में सूचीबद्घ डिजिटल मीडिया नियमों पर चर्चा करने के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन से मुलाकात की है। मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘ओटीटी प्लेटफॉर्मों के साथ बैठक में आज डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के साथ संवाद किया। इस बैठक में डिजिटल मीडिया के लिए लाए गए नए नियमों पर चर्चा हुई। उन्होंने नए नियमों का स्वागत किया और कुछ सुझाव दिए जिसे मैंने दर्ज कर लिया है।’
एसोसिएशन में इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि जैसे मीडिया संगठन शामिल हैं। नए डिजिटल मीडिया नियमों में नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसमें डिजिटल समाचार प्रकाशक और उनके द्वारा गठित स्व निमयन निकाय शामिल होगा। डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सरल रूप में कुछ आधारभूत जानकारी भी मंत्रालय को मुहैया करानी होगी। इस फॉर्म को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें एक निश्चित अवधि पर शिकायत निवारण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह जानकारी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में दी है।
मंत्रालय ने आगे कहा, ‘मंत्री ने कहा कि प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों के डिजिटल संस्करण हैं जिनकी सामग्री लगभग परंपरागत प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध सामग्री ही होती है। हालांकि कुछ ऐसी सामग्री भी होती है जो केवल डिजिटल प्लेटफार्म पर ही नजर आती है। इसके अलावा कई और चीजें हैं जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती हैं। तदनुसार, डिजिटल मीडिया पर समाचार को नियमों के दायरे में लाया गया है ताकि उन्हें परंपरागत मीडिया के स्तर पर लाया जा सके।’ बैठक के भागीदारों ने नए नियमों का स्वागत किया लेकिन यह भी कहा कि टीवी और समाचार प्रिंट मीडिया लंबे समय से केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं।