समाचार और समसामयिक विषयों वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण और विदेशी समाचारपत्रों के फेसिमाइल (छाया प्रति) में सरकार ने 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है।
हलांकि फेसिमाइल संस्करण में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति तभी दी जाएगी, जब इसके मूल प्रकाशक भारत में प्रकाशन के लिए पूंजी लगाएं।
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, इस तरह के प्रकाशक को भारत में कंपनी कानून, 1956 के तहत पंजीकरण कराना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विदेशी समचारपत्रों और पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ही अनुमति है।