बाजार नियामक सेबी ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस के खिलाफ जांच में पाया है कि कंपनी की वेबसाइट पर कुछ जरूरी सूचना नहीं है और न ही आंतरिक नीति के बारे में जानकारी साझा की गई है। ऐसे गैर-अनुपालन के मामले में सेबी ने निर्देश दिया है कि वह उपचारात्मक कदम उठाए और एक महीने में स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी सूचना दे।
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस के खिलाफ 2019 में कई पीआईएल व एफआईआर दाखिल हुए, जिसमें अनियमितता, फंडों की हेराफेरी व कंपनी के प्रवर्तकों की तरफ से अन्य तरह के उल्लंघन के आरोप हैं। इसके बाद सेबी के कॉरपोरेट फाइनैंंस जांच विभाग ने इन आरोपों के आधार पर साल 2020 की शुरुआत में कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की।
हालांकि सेबी ने विशिष्ट आरोपों पर कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ी नहींं पाई।
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी सूचना में कहा है, पिछले दो साल से सेबी की तरफ से हुई जांच के बाद सेबी ने 22 फरवरी 2022 के पत्र में कंपनी को सूचित किया है कि उसने अपने वेबसाइट पर कुछ निश्चित सूचना न देकर गैर-अनुपालन किया है।
