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जेरॉक्स मामले में आयकर विभाग को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा ‘सर्वोच्च न्यायालय आयकर विभाग द्वारा 215 दिनों की देरी को कैसे माफ कर सकता है?

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- July 10, 2024 | 10:55 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने जेरॉक्स (Xerox) की भारतीय शाखा के खिलाफ आयकर विभाग की अपील पर विचार करने से आज इनकार कर दिया और कहा कि याचिका 215 दिन की देरी से दायर की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा ‘सर्वोच्च न्यायालय आयकर विभाग द्वारा 215 दिनों की देरी को कैसे माफ कर सकता है?

विदेशी निवेशकों को इससे क्या संदेश जाएगा कि ‘देखो सर्वोच्च न्यायालय इतनी बड़ी देरी को माफ कर रहा है।’ खेद है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कंपनियां यहां काम कर रही हैं और राजस्व, नौकरियां प्रदान करती हैं तथा अदालतें भी संकेत देती हैं कि कुछ संतुलन होना चाहिए। खेद है।’

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा इस तरह की देर देश के निवेश माहौल के हित में नहीं है तथा मामले को समय पर आगे बढ़ाना कारोबार सुगमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सीमा अधिनियम के तहत किसी उच्च न्यायालय में अपील की सीमा अवधि आदेश/डिक्री की तिथि से 90 दिनों की होती है तथा किसी अन्य न्यायालय में आदेश/डिक्री की तिथि से 30 दिन की होती है।

First Published : July 10, 2024 | 10:31 PM IST