One nation-one pass: देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के आसान आवागमन की सुविधा के लिए 29 दिसंबर को शुरू की गई सरकार की वन नेशन-वन पास पहल को कुल 23,723 आवेदन प्राप्त हुए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।
इन आवेदनों में से 7,171 नॉ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOCs) और 14,061 ट्रांजिट परमिट (TPs) जारी किए गए। हालांकि, 1,218 TPs सरकारी मंजूरी के लिए पेंडिंग हैं, जबकि 1,169 TPs सरकार द्वारा खारिज कर दिए गए थे।
हालांकि मंत्रालय का नेशनल ट्रांजिट परमिट सिस्टम (NTPS) डेटा आवेदन रिजेक्ट होने के कारणों की जानकारी नहीं देता है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने जिक्र किया है कि आवेदन में दी गई गलत या अधूरी जानकारी के कारण आमतौर पर आवेदन रिजेक्ट होते हैं।
NTPS की शुरुआत से पहले, राज्य विशिष्ट ट्रांजिशन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए आवागमन परमिट जारी किए जाते थे। NTPS निजी भूमि, सरकारी स्वामित्व वाले वन और निजी डिपो जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के राज्य के अंदर (inter-state) और राज्य के बाहर (intra-state) परिवहन दोनों के लिए निर्बाध ऑनलाइन ट्रांजिशन परमिट निर्माण और रिकॉर्ड का प्रबंधन प्रदान करता है।
पश्चिम बंगाल के लिए कुल 10,878 परमिट बनाए गए, जिससे यह वन नेशन-वन पास पहल के तहत सबसे अधिक संख्या में परमिट जारी करने वाला राज्य बन गया। पश्चिम बंगाल के बाद, जम्मू और कश्मीर के किसानों ने 8,144 परमिट बनाए, जबकि मध्य प्रदेश ने 4,173 परमिट प्राप्त किए। शेष 104 परमिट आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और लक्षद्वीप में बनाए गए थे।
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ट्रांजिशन परमिट उन वृक्ष प्रजातियों के लिए जारी किए जाते हैं जो विनियमित हैं, जबकि उपयोगकर्ता छूट प्राप्त प्रजातियों के लिए स्वयं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। वर्तमान में, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इंटीग्रेटेड परमिट सिस्टम को अपनाया है, जिससे उत्पादकों, किसानों और ट्रांसपोर्टरों के लिए अंतरराज्यीय व्यापार संचालन सुव्यवस्थित हो गया है।
29 दिसंबर को फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भूपेन्द्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि NTPS का प्रभाव कृषि वानिकी और वृक्ष खेती को बढ़ावा देने से परे है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसमें वन उपज के ट्रांजिशन से जुड़ी वैल्यू चैन को प्रोत्साहित करने की क्षमता है।
प्रत्येक राज्य उन उत्पादों की एक अलग सूची रखता है जिन्हें ट्रांजिशन नियमों से छूट दी गई है और जिन्हें छूट नहीं है। जंगल के बाहर उत्पादित बांस, पोपुलस एसपीपी (Poplar), पोपुलस बबूल निलोटिका (किकर), सेब और चेरी आदि को जम्मू और कश्मीर में ट्रांजिशन परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है।
हालांकि, खंडवा, छिंदवाड़ा और सीधी जिलों सहित मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों में बांस का परिवहन प्रतिबंधित है। पोपुलस एसपीपी (पॉपलर) को दोनों राज्यों में ट्रांजिशन परमिट आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
ऑनलाइन मैकेनिजम स्पष्ट रूप से यह बताकर आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है कि किस उत्पाद के लिए TP की आवश्यकता है और किस उत्पाद के लिए केवल NOC की आवश्यकता है।
2017 में, सरकार ने शुरू में वन उपज के परिवहन को नियंत्रित करने वाले खंडित नियमों से उत्पन्न होने वाली लगातार चुनौतियों के जवाब में पैन इंडिया बांस परमिट का प्रस्ताव रखा था। राज्य-विशिष्ट ट्रांजिशन परमिट की जटिल प्रणाली, नौकरशाही बाधाओं और लगातार देरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की संभावित वृद्धि को बाधित कर रही थी और स्थायी वन प्रबंधन के लिए बाधाएं पैदा कर रही थी।
इसके बाद, 2018 में, सरकार ने मिलिया दुबिया (मालाबार नीम), खेजड़ी (प्रोसोपिस एसपीपी), पोपलर सहित 10 आम तौर पर उगाई जाने वाली कृषि वानिकी प्रजातियों की एक सूची पर प्रकाश डालते हुए एक सलाह जारी की, जिसमें उन्हें कटाई और ट्रांजिशन परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई।