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सहकारिता और स्टार्टअप को राहत

Last Updated- December 11, 2022 | 9:29 PM IST

बजट के संशोधित कर ढांचे या कटौतियों में वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी निकायों को लेकर कुछ सहानुभूति दिखाई है।
वित्त मंत्री ने सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम से सहकारी समितियों के लिए एमएटी कंपनियों के बराबर हो गया है।  उन्होंने उन सहकारी समितियों पर अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये है। सीतारमण ने कहा, ‘इससे सहकारी समितियों और इनके सदस्यों को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो ज्यादातर ग्रामीण और और कृषक समुदाय से हैं।’
इस बजट में आयकरदाताओं के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा,  ‘कुछ करदाता यह अनुभव करते हैं कि कर भुगतान के लिए अपनी आमदनी का सही अनुमान लगाने में उनसे कुछ चूक हुई है। इस तरह की त्रुटियोंं को दुरुस्त करने का अवसर मुहैया कराने के लिए मैं एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूं, जिसमें करदाताओं को अतिरिक्त कर के भुगतान के लिए अपडेट रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी। यह अपडेट रिटर्न संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो साल के भीतर दाखिल किया जा सकेगा।’ सीतारमण ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ताओं की कर छूट सीमा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की जा रही है, जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।
विकलांग व्यक्तियों के लिए सीतारमण ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक ऐसे व्यक्ति के लिए जब माता पिता या अभिभावक बीमा योजना लेते हैं तो एकमुश्त भुगतान या सालाना देयता तब होती है, जब माता पिता या अभिभावक की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा, ‘मैं प्रस्ताव करती हूं कि माता पिता या अभिभावक की मौजूदगी में भी एन्युटी या एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति हो, जब ऐसे निर्भर व्यक्ति के अभिभावक की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है।’
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप के लिए इनकॉर्पोरेशन की अवधि एक साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दी है, जिससे इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक के बाद लगातार 2 साल तक कर प्रोत्साहन के पात्र बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 115 बीएबी के तहत विनिर्माण या उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 की जाएगी और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए छूट वाले 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर का लाभ मिलेगा।  प्राइसवाटरहाउस कंपनी एलएलपी के पार्टनर राहुल गर्ग ने कहा, ‘नई विनिर्माण कंपनियों और स्टार्टअप को परियोजना लागू करने में देरी की व्यावहारिक समस्याओं पर विचार किया गया है। सनसेट की समय सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।बगैर जुर्माने के 2 साल तक अद्यतन टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अनुमति से करदाताओं का विश्वास बहाल होगा।’  सीतारमण ने कहा, ‘आईएफएससी को प्रोत्साहित करने की हमारी कवायदों को आगे बढ़ाते मैं प्रस्ताव करती हूं कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स से प्रवासी की आमदनी या आफशोर बैंकिंग यूनिट द्वारा जारी किए गए ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, शिप के पट्टे पर रॉयल्टी और ब्याज से आमदनी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से होने वाली आमदनी पर कुछ विशेष शर्तों के अधीन कर से छूट होगी।’

First Published - February 1, 2022 | 11:16 PM IST

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