सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने सीबीआई की विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया है जिसमें ग्रीटेक्स माइनिंग इंडस्ट्रीज, इसके प्रबंध निदेशक अजय खरबंदा के अलावा तत्कालीन बंदरगाह संरक्षक महेश बिलिये, करवार बंदरगाह के अधिकारी सी. स्वामी, सहायक वन संरक्षक नरेन्द्र हित्तलमक्की, रेंज वन अधिकारी गोविंदा नायक को आरोपी बनाया गया है ।
आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वासभंजन, ठगी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
सीबीआई ने कहा, आरोप है कि आरोपी लोगों ने 34555 . 06 मीट्रिक टन लौह अयस्क बेलेकरी बंदरगाह से निर्यात करने का षड्यंत्र किया जिसे कर्नाटक सरकार के वन विभाग ने जब्त कर लिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर बंदरगाह के अधिकारियों को सौंप दिया ।
इसने कहा कि एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर 13 सितम्बर 2012 को मामला दर्ज किया ।
जांच के दौरान ही स्वामी, हित्तलमक्की और नायक को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं ।
इसने कहा, अन्य निर्यातकों की भूमिका की जांच जारी है ।
भाषा
नननन