नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा फोरम ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी करार देते हुए यह निर्देश दिया।
सी के चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने शिकायतकर्ता को पांच हजार रूपए का मुआवजा दिए जाने का रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया।
फोरम का यह आदेश एच पी अग्रवाल की शिकायत पर आया है। अग्रवाल ने 29 जनवरी 2013 को तमिलनाडु एक्सपे्रस के द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित डिब्बे में अपनी पत्नी के साथ यात्रा की थी। अग्रवाल के अनुसार डिब्बे और शौचालय में गंदगी थी। इसके साथ ही तकिया और बिस्तर भी गंदे थे।
रेलवे के वकील ने अग्रवाल के आरोपों का खंडन किया।
भाषा