मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाष प्रसाद ने शहाबुद्दीन को जमानत देने पर एक आदेश पारित किया। इससे पहले पूर्व सांसद के वकील ने जमानत का आवेदन किया था।
जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अदालत में उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि सीवान कारा अधीक्षक उमा शंकर ने अवैध रूप से मोइबाल फोन, सिम कार्ड और संबंधित उपकरण रखने के मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था। एक जनवरी 2006 को पूर्व सांसद के वार्ड में तलाशी के दौरान यह उपकरण बरामद किए गए थे।
राजद नेता अभी जेल में रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ एक व्यापारी के दो बेटों के अपहरण और हत्या के एक दशक पुराने मामले की सुनवाई चल रही है।
भाषा
शाहिद सुजाता प्रादे119
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