उपभोक्ता अधिकारों की नियामक संस्था ने वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) करीब तीन हफ्ते पहले विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों को नियामकीय अनुपालन के बगैर वॉकी-टॉकी सहित रेडियो उपकरण बेचने पर नोटिस जारी कर चुका है।
सीसीपीए ने ‘ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर वॉकी-टॉकी समेत रेडियो उपकरणों की अवैध लिस्टिंग एवं बिक्री रोकने तथा नियमन करने के लिए दिशानिर्देश, 2025’ जारी किए हैं। इनके अनुसार मंजूर की गई फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले अधिकृत वॉकी-टॉकी ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दिशानिर्देशों में फ्रीक्वेंसी रेंज तथा अन्य तकनीकी मानदंडों का पूरा खुलासा अनिवार्य किया गया है, उत्पाद के बारे में भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाई गई है और उल्लंघन होन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार जुर्माने तथा कार्यवाही तय की गई हैं। उसमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को सतर्कता बरतनी चाहिए और जहां जरूरी हो, लाइसेंसिंग समेत नियामकीय अनुपालन का सत्यापन करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बताए बगैर और सर्टिफिकेशन के बगैर बिक रहे उपकरणों को हटा देना चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘ये दिशानिर्देश उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले, अपनी कानूनी स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं को बहकाने वाले, कानून प्रवर्तन तथा आपात सेवाओं समेत जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो रहे नेटवर्क में व्यवधान उत्पन्न करने वाले वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए हैं।’
मंत्रालय ने यह भी कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीसीपीए ने उचित फ्रीक्वेंसी, लाइसेंसिंग का ब्योरा बताए बगैर वॉकी-टॉकी बेचने के लिए इसी साल 9 मई को ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद 16,970 उत्पादों के मामले में 13 नोटिस जारी किए थे। उनमें कहा गया था कि कंपनियों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन किया है। ये नोटिस एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलएक्स, ट्रेडइंडिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी और मास्क मैन टॉयज को जारी किए गए।