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क्या आपका भी गलत ट्रैफिक चालान कट गया है? ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं चैलेंज

Wrong Traffic Challan: चालान को चैलेंज करने से पहले ड्राइवरों को परिवहन सेवा पोर्टल पर अपनी गाड़ी की जानकारी जांच लेनी चाहिए

Last Updated- November 07, 2025 | 7:04 PM IST
challan
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी का चालान गलत काट दिया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आम ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत दी है। परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर आप ऐसे फाइन्स को आसानी से कंटेस्ट कर सकते हैं। कई लोग तो गलत नंबर प्लेट या पुरानी फोटो की वजह से फंस जाते हैं, लेकिन अब इसका सीधा समाधान ऑनलाइन उपलब्ध है। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप।

सबसे पहले चालान की सच्चाई जांचें:

  • वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर विजिट करें।
  • अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करें।
  • चालान की पूरी डिटेल्स देखें – कब का अपराध, कहां हुआ, गाड़ी नंबर सही है या नहीं, और किस अथॉरिटी ने जारी किया। अगर सब कुछ गलत लगे, तो यहीं से डायरेक्ट चुनौती दे सकते हैं।

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ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

ई-चालान साइट ओपन करें और ये स्टेप्स फॉलो करें:

  • ‘गेट चालान डिटेल्स’ क्लिक करके अपना चालान सर्च करें।
  • ‘रेज डिस्प्यूट’ ऑप्शन चुनें।
  • वजह बताएं – जैसे गलत नंबर, फोटो में धोखा या चालान डुप्लीकेट।
  • प्रूफ अपलोड करें: गाड़ी की फोटो, GPS लोकेशन, डैशकैम वीडियो या पार्किंग की रसीद।
  • अपना फोन नंबर, ईमेल डालकर सबमिट कर दें।

बस हो गया! ट्रैफिक डिपार्टमेंट खुद रिव्यू करेगा आपकी बात।

अब क्या होगा? खुशखबरी या अलर्ट

सबमिट करते ही आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। अथॉरिटी चेक करेगी, और अगर आप सही निकले तो चालान रद्द! नहीं तो पेमेंट का नोटिस आएगा। कभी-कभी ऑफिसर आपको बुला भी सकता है डॉक्यूमेंट्स दिखाने। इग्नोर किया तो जुर्माना और बढ़ सकता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है।

एक्सपर्ट टिप्स: गलती से बचें वरना हो सकता है पछतावा!

  • सब कुछ की स्क्रीनशॉट और कॉपी सेव कर रख लें।
  • झूठ बोलने से कानूनी झंझट में फंस सकते हैं।
  • नहीं चला तो स्टेट ट्रैफिक पुलिस साइट या लोक अदालत में ट्राई कर सकते हैं। शहर के हिसाब से अलग-अलग ऑप्शन हो सकते हैं।

ये सुविधा लाखों ड्राइवर्स की मुसीबत दूर कर रही है। अगर आपका भी चालान पेंडिंग है, तो आज ही ट्राई करें और बचें अनजाने जुर्माने से!

First Published - November 7, 2025 | 7:04 PM IST

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