पटना उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजय माल्या की नौबतपुर स्थित बीअर फैक्टरी खोलने के लिए किये गये जमीन आवंटन के विरोध में दायर की गयी एक याचिका को आज खारिज कर दिया।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीसी वर्मा और न्यायमूर्ति विकास जैन की एक खंडपीठ ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण :बिआडा: द्वारा माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रुअरीज :यूबी: को पटना के नौबतपुर में जमीन आवंटित करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने बीअर फैक्टरी को जमीन आवंटन को रद्द करने की मांग की थी और आरोप लगाया था जमीन चीनी कारखाना लगाने के नाम पर आवंटित की गयी थी लेकिन उसमें बीअर का कारखाना खोला जा रहा है।
बीते मार्च महीने में अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में कंपनी की फैक्टरी पर लगे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी थी।