दिल्ली में दिसंबर, 2012 में हुई गैंग रेप की घटना के बाद पूरे देश में हुए आंदोलनों के मद्देनजर इस वर्ष जनवरी में रांची में स्थापित पहली फास्ट ट्रैक महिला अदालत ने झारखंड में अपने तरह के पहले फैसले में आठ मई, 2008 को रांची के बेड़ो इलाके में बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को कुएं में फेंकने वाले अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनायी है।
लोक अभियोजक ममता ने बताया कि रांची की सीमा सिन्हा की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने इस मामले में आरोपी 45 वर्षीय विशेष महतो को 30 सितंबर को दोषी करार देते हुए बिरसा मुंडा जेल भेज दिया और उसे फांसी की सजा गुरुवार को सुनायी गयी।
जारी, भाषा, इन्दु कवीन्द्र ,
10052152 दि
नननन