दिल्ली की एक अदालत ने सरकारी खजाने को 1995 में नुकसान पहुंचाने को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सीके जाफर शरीफ को आरोपित किया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एनके कौशिक ने कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता के खिलाफ सुनवाई शुरू करने के लिए 21 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
शरीफ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए हैं।
हालांकि, शरीफ ने खुद के बेकसूर होने का दावा किया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने कभी अपने अतिरिक्त निजी सचिव रहे बीएन नागेश, स्टेनो एसएम मस्तान और वी मुरलीधरन, तथा चालक सीएच समुल्ला को अपने साथ लंदन की यात्रा कराई।
उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले 10 मई को शरीफ के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
यह मामला 1995 का है, जब शरीफ केंद्रीय मंत्री थे और अपने इलाज के लिए लंदन गए थे। वह अपने साथ चार लोगांे को अनधिकृत तौर पर ले गए थे जिससे सरकारी खजाने को सात लाख रूपये का नुकसान हुआ था।
भाषा